उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से रिश्तों के तार-तार करने वाली खबर आई है, जहां एक बेटे ने अपनी ही मां के साथ बलात्कार किया। इस मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए अदालत ने उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने महज 20 महीनों में इस केस का फैसला सुनाया है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने एक 36 साल के व्यक्ति को अपनी ही 60 साल की विधवा मां के साथ बलात्कार करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई में अपर जिला न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने गहन जांच के बाद आबिद को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया।

यह घटना 16 जनवरी 2023 की है जिस पर कोर्ट ने 20 महीने के भीतर केस का फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान पीड़ित मां ने अदालत के सामने रोते हुए 20 बार एक ही बात दोहराते हुए कहा कि उसके बेटे ने उसका रेप किया है, उसका बेटा हैवान है। पीड़िता के मुताबिक, ‘पति की मौत के बाद बेटा चाहता था कि मैं उसकी बीवी की तरह रहूं।’

खेत में किया मां के साथ बलात्कार

सरकारी वकील विजय शर्मा ने केस की जानकारी देते हुए न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, “अभियुक्त आबिद अपनी मां को चारा लेने के बहाने खेत में ले गया था, जहां उसने अपनी ही मां के साथ बलात्कार किया। आज माननीय न्यायालय ने अभियुक्त आबिद को आजीवन कारावास और 51 हजार के आर्थिक दंड के साथ सजा सुनाई है। 376 के केस में पीड़िता के बयान ही पर्याप्त हैं।”

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छोटे भाई ने दर्ज कराई शिकायत

मामले में पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि खेत से चारा लाने के बहाने उसका बड़ा भाई 16 जनवरी को उनकी मां को खेतों में लेकर गया था। आरोपी ने खेत में ही उनकी मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद उनकी मां ने घर आकर उन्हें आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपी को समझाया। आरोप है कि आबिद लगातार अपनी मां को पत्नी बनकर रहने के लिए धमका रहा था।

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भाई की इस घिनौनी करतूत को लेकर पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई है। जस्टिस वरुण मोहित निगम ने गवाहों के बयान, सबूतों ए अध्ययन और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुनकर आरोपी को दोषी करार दिया।