Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में चंदौसी क्षेत्र में तेज आवाज में अजान हुई। पुलिस ने मस्जिद के इमाम के खिलाफ केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं पुलिस ने लाउडस्पीकर उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने रविवार को बताया कि शनिवार को चंदौसी नगर के पंजाबीयान मोहल्ले की एक मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने की शिकायत मिली थी।
इस पर मस्जिद के इमाम शकील शम्सी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। लाउडस्पीकरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना गया, जो धार्मिक स्थलों से पैदा होने वाले शोर-शराबे की चिंताओं को दूर करने के लिए जारी किए गए थे। नियमों के अनुसार लाउडस्पीकर केवल धार्मिक स्थल के परिसर के अंदर ही लगाए जाने चाहिए व बाहर लगे लाउडस्पीकरों को हटाया जाना चाहिए।
तीन हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए
2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी पूजा स्थलों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट पेश किया। तब से राज्य भर में धार्मिक स्थलों से 3,000 से ज्यादा अवैध लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को अपने परिसर के बाहर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इस नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल उपकरण हटा दिए जाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस साल जनवरी में कहा था कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को धार्मिक संस्थानों द्वारा अंतर्निहित अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि उनका प्राथमिक उद्देश्य प्रार्थना और पूजा करना है।
पहले भी दर्ज किए गए 6 केस
हालांकि संभल में कानूनी नियमों के उल्लंघन का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लगभग 6 केस दर्ज हो चुके हैं। लाउडस्पीकर के नियमों को लेकर संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कहते हैं कि संगठनों ने कुछ समय के लिए पहले की तरह लाउडस्पीकर चलाने की इजाजत देने की मांग उठाई, लेकिन शासन और कोर्ट के दिशा-निर्देश को ग्राउंड पर पालन कराने का काम पुलिस और प्रशासन का है। पुलिस ने पुजारियों और मुतवल्लियों को हिदायत दी कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघन ना करें। संभल में जुमे की नमाज को लेकर भारी पुलिस बल तैनात