तृणमूल कांग्रेस (TMC) की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 79 के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
एनसीडब्ल्यू ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की थी और रेखा शर्मा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी (अपने बॉस का पजामा पकड़ने) के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। महुआ मोइत्रा ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की लेकिन बाद में उन्होंने अपना पोस्ट हटा दिया। पुलिस अब महुआ मोइत्रा द्वारा पोस्ट की गई टिप्पणी के बारे में जानकारी लेने के लिए एक्स से संपर्क कर रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 इशारा या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से संबंधित अपराध में लगाई जाती है।
महुआ मोइत्रा की टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा था कि वह अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है और टीएमसी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को बताई जानी चाहिए।
दरअसल यूपी के हाथरस में हुए हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा वहां पीड़ितों से मिलने पहुंची थीं। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर डाले गए एक वीडियो पर टिप्पणी की। इसमें रेखा शर्मा हाथरस में भगदड़ मचने के बाद घटनास्थल पर आती हुई दिख रही थी। महुआ ने लिखा था- वह अपने बॉस का पजामा पकड़ने में बहुत व्यस्त हैं।
हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी। भोले बाबा के प्रवचन के दौरान यह हादसा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मामले की जांच जारी है। इस हादसे पर राजनीति भी तेज हो रही है। विपक्ष योगी सरकार पर व्यवस्था के कुप्रबंधन का आरोप लगा रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर हमलावर है।