इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज से फोन पर घर का पता पूछने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा और दो कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने जज से सीधे सवाल किया, “आपका घर कहां है, और आपको कहां जाना है?” इस पर जज ने नाराजगी जताते हुए पुलिस महकमे में उनकी शिकायत की, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया।

यह मामला दिवाली से एक दिन पहले यानी रविवार (23 अक्टूबर, 2022) को अंबेडकर नगर जिले का है। इन पुलिस कर्मियों ने सीधे जज को फोन करके कहां जाना है, इस बारे में सवाल किया। इस तरह सीधे फोन करने पर जज भड़क गए और उनकी शिकायत की। शिकायत को गंभीर बताते हुए अंबेडकर नगर के पुलिस प्रमुख ने पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि तीन पुलिसकर्मी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रकाश सिंह के लिए एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। वह पिछले रविवार को जिले के दौरे पर थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने न्यायाधीश को सीधे फोन करके घर का पता पूछा और कहां जाना है, यह भी पूछा।

अंबेडकर नगर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने एक वीडियो बयान में कहा, “न्यायाधीश ने गुस्सा व्यक्त किया था और इसके बाद पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, उन्होंने इसमें शामिल लोगों को निलंबित कर दिया और विस्तृत जांच के आदेश दिए।”

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने कहा कि पुलिसकर्मियों को इस तरह सीधे जज से सवाल नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनके प्रोटोकॉल की निगरानी करने वाले लोगों से इसकी जानकारी लेनी चाहिए थी। हालांकि, अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि पुलिस कर्मियों के पास जज का फोन नंबर कैसे पहुंचा।

कांस्टेबल ऋषभ राज यादव को भेजा गया निलंबन आदेश हुआ वायरल

पुलिस कांस्टेबल ऋषभ राज यादव और अयूब वाली और सब-इंस्पेक्टर तेज बहादुर सिंह को न्यायाधीश श्री प्रकाश सिंह की एस्कॉर्ड ड्यूटी में लगाया गया था। राज यादव को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निलंबन आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

आदेश में लिखा है, “जिला अंबेडकर नगर के कांस्टेबल नंबर 202061410 ऋषभ राज यादव गंभीर आरोप का सामना कर रहे हैं। रिस्पोंस ऑफिसर, पुलिस लाइन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, कांस्टेबल को माननीय न्यायाधीश प्रकाश सिंह की एस्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात किया गया था, एस्कॉर्ट ड्यूटी पर कर्मचारियों ने न्यायाधीश से पूछा, “कहां है आपका घर, और आपको कहां जाना है” यह हमारे संज्ञान में आया है। आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ ग्रेड पुलिस अधिकारी (दंड और अपील) मैनुअल-1991, नियम 17(1) प्रावधानों के अनुसार, पीएनओ-202061410 कांस्टेबल ऋषभ राज यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच पर विचार किया जाता है।”