Section 163 imposed Nandanagar: उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदानगर में नाबाालिग को अश्लील इशारे करने का मामला तूड़ पकड़ता जा रहा है। सोमवार को नंदानगर से गोपेश्वर तक लोगों में उबाल रहा। नंदानगर बाजार पूरे दिन बंद रहा और वाहनों का चक्का जाम रहा। दोपहर में स्वामी दर्शन भारती भी नंदानगर पहुंचे और लोगों के साथ नगर में जुलूस निकाला। आरोप है कि इस दौरान तोड़फोड़ भी की गई। वहीं हालात को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 163 लगा दी है।
नंदानगर में रविवार को विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब पुलिस वीडियो के माध्यम से लोगों को चिह्नित कर रही है। नंदानगर में जिन लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों को दुकानें किराए पर दी हुई हैं। उन्होंने सोमवार को दुकानों पर ताले जड़ दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक आरोपी के सहयोगियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा।
एसपी चमोली सर्वेश चमोली ने बताया कि आरोपी आरिफ पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नंदानगर बाजार में भीड़ ने कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की थी। वीडियो के आधार पर तोड़फोड़ करने वालों को चिह्नित कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी कानून हाथ में न लें, कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कानून के विरुद्ध हो।
बता दें, नंदानगर में सैलून चलाने वाले युवक आरिफ ने क्षेत्र की एक नाबालिग को अश्लील इशारे किए थे। इसकी जानकारी लगने पर रविवार को नंदानगर में खूब बवाल हुआ था। गुस्साई भीड़ ने आरोपी समेत विशेष समुदाय के लोगों की सात दुकानों में तोड़फोड़ कर पूरे दिन बाजार बंद रहा।
सोमवार को भी नंदानगर बाजार बंद रहा और वाहनों का भी चक्का जाम किया गया। वाहन नहीं चलने से बाहर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के बावजूद गांवों से महिलाएं व पुरुष नंदानगर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस ने आरोपी आरिफ खान (26) निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर को रविवार रात को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ धारा 79 बीएनएस व धारा 11(ए)/12 लैंगिक अपराध अधिनियम में मुकदमा दर्ज है। इधर, स्थानीय लोग विशेष समुदाय के तीन अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि आरिफ को भगाने में इन लोगों ने सहयोग किया। जिससे लोगों में उनके खिलाफ भी आक्रोश है। घटना को लेकर गोपेश्वर में भी लोगों में आक्रोश है। गोपेश्वर बाजार सोमवार सुबह पूरी तरह से बंद रहा। यहां सब्जी की दुकानें व मेडिकल स्टोर तक भी बंद रहे। जो दुकानें खुली थीं उनको जबरन बंद कराया गया। बस स्टेशन पर एक सब्जी की दुकान को बंद कराने के दौरान गुस्साए लोगों ने कुछ सब्जियों को भी फेंक दिया। इसके बाद व्यापारियों व आम लोगों ने मंदिर मार्ग से डीएम कार्यालय तक जुलूस निकाला।
नंदानगर में धारा 163 लागू
नंदानगर में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी सोमवार (2 सितंबर) को यूपी के नजीबाबाद से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। इसके बाद भी 2 सिंतबर को नंदानगर में धरना प्रदर्शन हुआ। ये देखते हुए चमोली के उप जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार पांडे ने नंदानगर (घाट) के संपूर्ण क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में धारा 163 लगा दी है। उप जिला मजिस्ट्रेट ने जो आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा है कि थाना नंदानगर (घाट) जिला चमोली में गंभारी आपराधिक घटना की सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 31 अगस्त 2024 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। घटना के विरुद्ध रोष व्यक्त करते हुए दिनांक 1 एवं 2 सितंबर, 2024 को लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उक्त के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। उक्त को लेकर शहर में तनाव का वातावरण तथा लोगों में भय व्याप्त है। इस स्थिति को देखते हुए मेरा यह समाधान हो गया है कि क्षेत्र में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 लगाया जाना नितांत आवश्यक है।
धारा 163 लगाते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट ने क्या कहा कि मैं राजकुमार पांडेय उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता- 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नंदानगर (घाट) के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र और उसकी 200 मीटर परिधि में 7 निषेधाज्ञाएं पारित करता हूं।
धारा 163 के दौरान क्या न करें?
उक्त क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग पूर्णतया वर्जित होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकाकर का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक सामग्री, आदि लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी, अशोभनीय शब्द, नारे, भाषण आदि का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जेसै ह्टवट्सअप, ट्विटर, फेसबुक आदि पर कोई भी टिप्पणी या सामग्री नहीं डालेगा जिससे कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हो।कोई भी व्यक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान आदि को क्षति पहुंचाने या बंद कराने का प्रयास नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पंपलेट आदि नहीं लगाएगा और न बांटेगा।
क्या है पूरा मामला?
31 अगस्त को नंदप्रयाग थाने में एक शख्स ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ होने की शिकायत के साथ तहरीर दी। उस शख्स ने बताया कि जब बारबर शॉप के नाई ने उनकी बेटी से छेड़छाड़ की तो वो घर पर नहीं थे। घटना के बाद से उनकी बेटी गुमसुम रहने लगी। कुछ दिन बाद जब पिता घर लौटे तो बेटी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद पिता ने नाई का काम करने वाले युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस घटना का जब लोगों को पता चला तो उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उस विशेष समुदाय के व्यक्ति की दुकान में तोड़फोड़ कर दी। हंगामा देख पुलिस को फोर्स बढ़ानी पड़ी। इस बीच पुलिस ने आरोपी नाई को यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया।