सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में सांड़ को काबू में करने संबंधी विवादास्पद खेल जल्लीकट्टू के आयोजन पर लगा प्रतिबंध हटाने की केंद्र की अधिसूचना पर लगाई रोक हटाने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी रमण के पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने संबंधी मंगलवार के अदालत के आदेश में किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

पीठ ने कहा कि वह इस तर्क से प्रभावित नहीं है कि इस अदालत की देखरेख में जल्लीकट्टू के आयोजन की अनुमति दी जानी चाहिए। जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए तमिलनाडु के कुछ निवासियों ने नई याचिकाएं दायर की थीं। इनमें इसके आयोजन पर लगाई गई रोक हटाने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि राज्य में सदियों पुरानी इस सांस्कृतिक परंपरा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।