गुजरात में भाजपा के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गौरतलब है कि जयंती वहीं विधायक हैं जिन पर पिछले साल एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बता दें कि सोमवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने चलती ट्रेन में जयंती भानुशाली की गोली मारकर हत्या कर दी।
कब हुई हत्या: गुजरात भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और कच्छ के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि अबडासा से विधायक रहे भानुशाली, सयाजी नगरी ट्रेन 19116 से भुज से अहमदाबाद ट्रेन जा रहे थे। लेकिन मालिया के पास बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर भानुशाली पर फायरिंग की। जिससे मौके पर ही मौत हो गई है। भानुशाली को दो गोली मारी गई थीं। जिसमें एक गोली आंख में मारी गई जबकि एक सीने पर।
Former BJP lawmaker from Gujarat #JayantiBhanushali was shot dead in 1st class coach of Bhuj – Mumbai #SayajinagariExpress train late last night.
— All India Radio News (@airnewsalerts) January 8, 2019
पुलिस का क्या है कहना: मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक कननराज वघेला ने कहा कि जयंती भानुशाली को कच्छ जिले के नजदीक गांधीधाम और सूरजबाड़ी स्टेशन के बीच गोली मारी गई। उन्होंने कहा कि भुज-दादर ट्रेन में मौजूद रेलवे पुलिस ने मोरबी पुलिस को सूचित किया कि भानुशाली की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रेन मोरबी के मालिया स्टेशन पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। इसके साथ ही वघेला ने कहा कि शुरुआती जांच के मुताबिक उन्हें दो गोलियां मारी गई हैं और ‘हमें ट्रेन के डिब्बे से कारतूस के खोखे मिले हैं जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिये भेज दिया गया है। रेलवे पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करेगी।
दुष्कर्म का मामला: बता दें कि जयंती भानुशाली पर पिछले साल एक महिला ने बलात्कार के आरोप लगाए थे। जिसके बाद उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाद में महिला ने इस मामले में और जांच न करने की अपील भी की थी। गौरतलब है कि रेप के आरोप के बाद जयंती भानुशाली का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ था। पीड़िता ने बताया था कि भानुशाली ने कई बार उसका रेप किया। यही नहीं जयंती भानुशाली उसे न्यूड होकर वीडियो कॉलिंग के लिए भी कहता था।
क्या थी धाराएं: पीड़ित महिला ने 10 जुलाई 2018 को पुलिस आयुक्त कार्यालय में आवेदन दिया था। बता दें कि जयंती भानुशाली पर आईपीसी की धारा 376, 294, 406, 420, 342 और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।