Gujarat News: गुजरात के सूरत में अपने ग्राहकों को मांसाहारी खाने की जगह बीफ परोसने के आरोप में एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने रेस्टोरेंट में छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के होटल दिल्ली दस्तरखवां से 60 किलो बीफ भी जब्त किया गया। रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ सूरत के लालगेट थाने में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
सूरत में हिंदू संगठनों के लोगों को सूचना मिली कि होदिबांग्ला इलाके में चल रहे एक नॉन वेज रेस्टोरेंट में बीफ परोसा जा रहा है। उन्होंने इसकी मामले की जांच की और पुष्टि की। जानकारी सही मिलने के बाद उन्होंने पूरे मामले की सूचना लालगेट पुलिस स्टेशन को दी। जिसके बाद पुलिस ने होटल दिल्ली दस्तरखवां में छापेमारी कर कार्रवाई की।
इस तरह हुई बीफ की पुष्टि
दरअसल, रविवार (11 सितंबर) को पुलिस ने होटल में छापेमारी कर फ्रिज में रखे 6 बोरे में 60 किलोग्राम बीफ बरामद किया था। इसके बाद पुलिस ने एक पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया और उसकी मौजूदगी में जांच के लिए सैंपल लेकर फॉरेंसिक साइंटिफिक लेबोरेटरी भेज दिया। 14 सितंबर को एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जिसमें पुष्टि की गई थी कि सामग्री बीफ थी। लालगेट पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया गया।
इन धाराओं के तहत मामला हुआ दर्ज
आरोपी के होटल मालिक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। गुजरात पशु संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत होटल के मालिक सरफराज मोहम्मद वजीर खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बीफ सप्लाई करने वाले अंसार की तलाश कर रही है। बता दें कि गुजरात में गाय और उसके बछड़े की हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
बीफ को लेकर क्या कहता है संविधान, जानिए
भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों और अन्य मवेशियों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आधिकार दिया गया है। देश के 29 राज्यों में से 20 में राज्यों में हत्या या बिक्री को प्रतिबंधित करने वाले कई नियम हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में गाय की हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।