उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है। अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि उनके पति ने 90 दिन की अनिवार्य अवधि बीतने के बाद निलंबन बढ़ाए जाने पर याचिका दायर की थी।
नूतन ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के उपसचिव मुकेश साहनी की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियम की धारा (3) (8) ए के तहत अमिताभ के निलंबन की अवधि पिछले साल 11 अक्तूबर को खत्म हो गई क्योंकि इसे 90 दिन की अवधि से पहले बढ़ाया नहीं गया।
हलफनामा उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को पेश करते हुए अमिताभ ने बुधवार (6 अप्रैल) को मांग की कि उनकी बहाली का औपचारिक आदेश जारी किया जाए। यह जानकारी खुद अमिताभ ने दी। उन्हें 11 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया गया था। अमिताभ ने आरोप लगाया था कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने उन्हें फोन पर धमकी दी थी।