नाबालिग बेटी का बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले बाप को जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने शनिवार को मौत की सजा सुनाई।
उपसंचालक अभियोजन नरेंद्र सिंह उइके ने बताया कि वारदात केवलारी थाना क्षेत्र के ढुटेरा गांव में 25-26 जनवरी, 2013 की रात हुई थी। आरोपी महतलाल सनोड़िया (42) ने घर में अपनी 13 वर्षीय बेटी से बलात्कार किया और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बच्ची की मां अपनी छोटी बेटी के साथ मायके गई हुई थी।
ग्रामीणों की सूचना पर केवलारी थाना पुलिस ने आरोपी बाप महतलाल के खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया। अपराध का कोई चश्मदीद न होने पर अदालत में डीएनए परीक्षण की रिपोर्ट और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार कर आरोपी को दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई।