पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को निहंग – सिख एक्टिविस्ट्स की शिवसेना और हिन्दू राइट विंग के कार्यकर्ताओं से हिंसक झड़प हुई थी। पटियाला पुलिस ने हिंसक झड़पों के सिलसिले में छह एफआईआर दर्ज की हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने उन छह एफआईआर की कॉपी हासिल की है, जो हिंसक झड़पों के बाद शुक्रवार को दर्ज की गई थीं। जानें एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है –

एफआईआर संख्या 71 लाहौरी गेट पुलिस स्टेशन में दर्ज: यह एफआईआर अज्ञात निहंगों के खिलाफ पटियाला के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले त्रिपुरी थाना प्रभारी 28 वर्षीय करणबीर सिंह संधू की शिकायत पर दर्ज की गई थी। संधू ने बताया कि उपायुक्त कार्यालय पार्किंग में अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुबह 11:30 बजे फोन पर कहा गया कि वे खंडा चौक पर बल के साथ रिपोर्ट करें, जहां निहंग सिख बिना किसी अनुमति के मार्च निकालने वाले थे। निहंगों के हाथ में धारदार हथियार थे और वे खालिस्तानी समर्थक नारे लगा रहे थे।

करणबीर ने कहा कि निहंगों में से एक ने मेरे सिर पर तलवार से हमला किया और मैंने अपनी बाहों से बचने की कोशिश की लेकिन अंगूठे और दाहिने हाथ की उंगली के बीच में चोट लगी। करणबीर ने कहा कि दो अज्ञात निहंगों ने उनके दाहिने टखने पर बेंत से और छाती पर मुट्ठियों से मारा। पुलिस बल के आने के बाद निहंगों भीड़ में चले गए। करणबीर ने बताया कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो हमलावरों की पहचान कर सकते हैं।

एफआईआर संख्या 72 कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज: यह प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ कोतवाली थाना पटियाला में अजवाली गांव निवासी 40 वर्षीय बलविंदर सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी। बलविंदर ने एफआईआर में कहा कि शिवसेना कार्यकर्ता खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव हो गए थे। बलविंदर ने कहा कि कुछ देर बाद शिवसेना समर्थकों द्वारा गोलियां चलाने की आवाज आई और एक गोली मेरी बायीं जांघ पर लगी और मैं वहीं गिर पड़ा।

एफआईआर संख्या 73 कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज: 56 वर्षीय आशुतोष गौतम की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौतम ने कहा कि उन पर एक अज्ञात सिख द्वारा हमला किया गया था और उनके पैर में तेज धार वाले हथियार से चोट लगी थी और अपनी जान बचाने के लिए हमने जवाबी कार्रवाई की। गौतम ने आरोप लगाया कि सिख कार्यकर्ताओं ने मंदिर पर हमला किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया।

एफआईआर संख्या 74 कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज: सब इंस्पेक्टर मेवा सिंह के निर्देश के बाद शिवसेना नेता हरीश सिंगला के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार सिंगला के खिलाफ शिकायत में लिखा है कि, “एक विशेष मुखबिर ने बताया कि सिंगला जो शिवसेना बाल ठाकरे के कार्यकारी अध्यक्ष होने का दावा करते हैं उन्होंने प्रशासन की अनुमति के बिना अवैध सभा आयोजित की।

एफआईआर संख्या 75 कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज: यह प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पटियाला जिले के मीरापुर गांव निवासी 45 वर्षीय स्वर्ण सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि दो गुटों के बीच झड़प के दौरान वह पटियाला एसएसपी के साथ थे और उन पर हमला किया गया और उनके दाहिने हाथ पर चोट लगी।

एफआईआर संख्या 76 कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज: यह प्राथमिकी 52 वर्षीय राजेश केहर की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने बताया कि वह हिंदू सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिख कार्यकर्ताओं ने काली देवी मंदिर और उसके आसपास की दुकानों पर हमला किया और दो दुकानों से लगभग 25,000 से 30,000 रुपये भी चुरा लिए।