हरियाणा कैडर के एक सीनियर आईएएस अधिकारी वीरेंद्र कुंडु ने अपनी बेटी के साथ शुक्रवार की रात चंडीगढ़ की सड़कों पर जो कुछ हुआ है, उसे फेसबुक पर साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि जब उनकी बेटी आधी रात को घर वापस आ रही थी तब कुछ गुंडों ने रात करीब 12.15 बजे के करीब सेक्टर 7 बाजार के पास से उसका पीछा करना शुरू किया। टाटा सफारी में चल रहे ये गुंडे ट्रैफिक सिग्नल पर मेरी बेटी की कार का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगे लेकिन वो वहां से निकलने में कामयाब रही। इसके बाद उनलोगों ने दूर तक उसका पीछा किया और फिर से एक बार रास्ता रोकने की कोशिश की। अधिकारी ने लिखा है कि इस बार भी उनकी बेटी वहां से निकलने में कामयाब रही। इसके साथ ही उसने सूझबूझ और हिम्मत से काम लिया।

अधिकारी ने लिखा है कि उनकी बेटी ने कार के अंदर से ही पुलिस के सहायता के लिए कॉल किया। इस दौरान कुछ किलोमीटर दूर तक गुंडे उसका पीछा करते रहे लेकिन वो सभी रेड लाइट जंप करती हुई आगे भागती गई। आगे जाकर एक रेड लाइट पर कार खड़ी होने की वजह से उसे रुकना पड़ा। इस दौरान एक गुंडा छलांग लगाकर उसकी कार में घुसने की कोशिश करने लगा लेकिन उसका कार लॉक था। गुंडा कोशिश करता रहा लेकिन वो हॉन्क करती हुई गाड़ी तेजी से भगाने लगी। तभी पीसीआर वैन आ गई।

आईएएस अफसर ने चंडीगढ़ पुलिस को त्वरित मदद के लिए धन्यवाद किया है। इसके बाद पीड़िता ने सपरिवार सेक्टर 26 थाने में पहुंचकर इस घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई । पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने विकास बराला और उसके सहयोगी आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि लड़की का पीछा करने के दौरान दोनों आरोपी शराब के नशे में थे। विकास बराला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा है।

पीड़िता का कहना है कि वह आधी रात करीब 12.15 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 8 से अकेली कार चलाकर पंचकुला जा रही थीं, तभी दोनों युवक उसका पीछा करने लगे। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने कई बार अपनी एसयूवी उसकी कार से करीब-करीब सटा दी और उसकी कार का रास्ता बाधित कर उसे दूसरे रास्ते पर धकेलने की कोशिशें भी कीं। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और एसयूवी का गाड़ी नंबर बताया। पुलिस ने सूचना के आधार पर आरोपियों का वाहन चंडीगढ़ और पंचकुला की सीमा पर धर लिया। पुलिस उपाधीक्षक (पूर्वी) सतीश कुमार ने बताया कि दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बाद में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 341 भी लगा दी गई।

ये रहा IAS अधिकारी वीरेन्द्र कुंडु का फेसबुक पोस्ट: