पंजाब विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इस बिल में संसद और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रवधान है। इस बिल को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पेश किया था। बता दें, विधानसभा में बिल पास होने के बाद अब इस बिल को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर पंजाब सरकार का ये बिल लागू हो जाता है तो पंजाब विधानसभा की 117 सीटों में से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। पंजाब में 39 सीटें ऐसी होंगी जिनपर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकेंगी।

कैप्टन अमरिंदर सिंह का ट्वीट-

खबरों के मुताबिक पंजाब सरकार ने ये कदम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश के बाद उठाया है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में इस प्रस्ताव को पास करने के लिए कहा गया था। इस बिल को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि ‘ये प्रस्ताव महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी करेगा।’

गौरतलब है कि विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने वाले बिल को उच्च सदन (राज्यसभा) ने 9 मार्च 2010 को पास कर दिया था लेकिन लोकसभा में इस पर वोटिंग नहीं हो सकी थी। जिसके कारण 15वीं लोकसभा भंग होने से ये विधेयक खत्म हो गया था। वहीं अगर लोकसभा में ये विधेयक पास होता है तो लोकसभा की 543 सीटों में से 182 सीटें और राज्य विधानसभाओं की 4109 सीटों में से 1370 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी।