दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-II को लागू करने आदेश दिया है। CAQM की ओर से कहा गया है कि हवा की क्वालिटी में आ रही गिरावट को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के मुताबिक मंगलवार (22 अक्तूबर) को सुबह 8:00 बजे से दिल्ली-एनसीआर में पहले से लागू चरण-I कार्रवाइयों के अलावा, GRAP-II को लागू किया जाएगा। जिसके तहत कई नियमों को सख्ती से पालन कराया जाएगा। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को ऐसे ही समय में लागू किया जाता है, जब सरकार को दिल्ली में खराब होती हवा की स्थिति को कंट्रोल करना होता है।

क्यों लिया गया है यह फैसला?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के मुताबिक कहा गया है कि आईएमडी/आईआईटीएम के पूर्वानुमानों से यह संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों तथा शांत हवाओं के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक विशेष रूप से “बहुत खराब” श्रेणी में रहने की संभावना है। इस संभावना को ध्यान में रखते हुए GRAP-II लागू किया गया है।

क्या करना और क्या नहीं?

CAQM ने अपने आदेश में लिखा है कि इस दौरान सड़कों पर हर दिन वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव किया जाए। सड़कों पर धूल को रोकने के लिए हर दूसरे दिन पानी का छिड़काव और धूल से बचने के उपाय किए जाएं। भारी यातायात, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धूल बढ़ने से रोकने के प्रयास किए जाएं। एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो के ज़रिए लोगों को खराब होती हवा से बचने, इसके लिए उपाय करने की सलाह दें। इस दौरान क्या करें और क्या नहीं, यह जानकारी भी दें।  सीएनजी/इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ाएं । रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सर्दियों के दौरान खुले में बायोमास/एमएसडब्ल्यू जलाने से बचने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों को आवश्यक रूप से इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराएं।