उत्तर प्रदेश के नोएडा में फ्लैट खरीदारों के लिए राहत भरी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को सेक्टर 50 स्थित मेघदूतम आवास परियोजना में फ्लैट रजिस्ट्री के लिए काम आगे बढ़ाने को कहा है। हाई कोर्ट के फैसले से उन लोगों को फायदा होगा, जो इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेने के लिए पूरे पैसे दे चुके हैं और अब तक उन्हें रजिस्ट्री नहीं मिली है।
19 फ्लैट खरीदारों ने दायर की थी याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। 19 फ्लैट खरीदारों ने एक याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 15 जनवरी को अंतरिम आदेश जारी किया था। इसके अलावा हाई कोर्ट ने प्राधिकरण को एक दशक पहले जारी अधिभोग प्रमाणपत्र के आधार पर रजिस्ट्री जारी करने का भी निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने दिया आदेश
वहीं हाईकोर्ट ने फ्लैट के बिल्डर टीजीबी इंफ्रा डेवलपर्स से बकाया वसूली को भी आगे बढ़ाने के लिए कहा। बता दें कि टीजीबी इंफ्रा के निदेशक अनिल कुमार साहा अभी जेल में है। कोर्ट ने कहा कि उनके पास बकाया की वसूली के लिए काफी अवसर थे। वही टीजीबी इंफ्रा के दो अन्य निदेशकों का भी पता नहीं चल पाया है। इस बीच अनिल कुमार साहा के वकील ने बताया कि अभी वह रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हैं।
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अनिल कुमार साहा के वकील ने जब कहा कि वह रकम चुकाने की स्थिति में नहीं हैं तो इस पर कोर्ट ने कहा कि हम एक अंतरिम आदेश जारी करते हैं, जिसमें नोएडा प्राधिकरण को याचिकार्ताओं के पक्ष में पट्टे निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। जिन्होंने पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और उन्हें अधिभोग प्रमाण पत्र मिल चुका है, उन्हें उनके फ्लैट पर कब्जा मिले।
बता दें कि मेघदूतम परियोजना में 173 यूनिट शामिल है। 2008 में इसे टीजीबी इंफ्रा डेवलपर को आवंटित किया गया था। इसकी बकाया राशि पहले 55.3 करोड़ रुपये थी। लेकिन 2 साल बाद इसमें जीरो छूट दी गई और यह घटकर 43.7 करोड़ रुपये हो गई।