New Traffic Rules, New Motor Vehicle Act: मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में संशोधन के बाद लग रहे भारी जुर्माने के चलते कई लोग सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय परिहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई लोगों पर 40 हजार रुपए तक का भारी जुर्माना भी लगा है। नितिन गडकरी ने इस पर सफाई देते हुए कहा, ‘उम्मीद है कि कुछ समय बाद किसी को जुर्माना भरने की जरूरत नहीं पडे़गी, सभी नियमों का पालन करेंगे।’
‘गलती करने से डरना चाहिए’: सियाम (Society of Indian Automobile Manufacturers) की सालाना बैठक में गडकरी ने कहा कि सरकार का मकसद भारी भरकम जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि लोगों को नियमों का पालन करने के प्रति जागरूक करना है। गडकरी ने आगे कहा, ‘सभी लोगों को ट्रैफिक नियमों का सम्मान और गलती करने से डरना चाहिए। यदि कोई ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के कारण होने वाले दुर्घटनाओं का शिकार हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?’
नए मोटर वाहन अधिनियम 1 सितंबर से लागू होने के बाद से लगातार इस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। इस नए एक्ट के अनुसार, यदि आप शराब पीकर ड्राइव कर रहे हैं तो एक हजार रुपए तक का जुर्माना लगेगा या फिर जेल की सजा हो सकती है। यदि दो पहिया वाहन वाले बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो उन पर एक हजार रुपए का जुर्माना या फिर तीन महीने के लिए उनका लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।हालांकि सरकार जुर्माना बढ़ाकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करना चाहती है ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।
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बता दें कि हाल में एक शराबी ऑटोरिक्शा चालक के पास वैध परमिट, लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर न होने पर 47 हजार का जुर्माना लगा था। इस तरह के जुर्माने लगाए जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई मामलों में जुर्माने की रकम वाहन की कीमत से भी काफी ज्यादा निकली।