New Traffic Rules, New Motor Vehicle Act 2019: देशभर में जहां मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव के बाद लगाए जा रहे भारी-भरकम जुर्माने को लेकर हंगामा मचा हुआ है, वहीं मध्य प्रदेश और पंजाब में फिलहाल ये बदलाव लागू नहीं हो रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में एक दोपहिया चालक पर कुल 23 हजार का जुर्माना लगाया गया था क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था। न ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था। इसके अलावा उसके पास PUC या बीमा भी नहीं कराया हुआ था।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने फिलहाल नए ट्रैफिक नियमों को लागू नहीं करने का ऐलान करते हुए कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है और यदि ये जनहित में रहा तो इसे लागू किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल नाथ ने ट्वीट कर कहा, ‘सेंट्रल मोटर वाहन संशोधन अधिनियम- 2019 पर विचार कर रहे हैं, साथ ही पड़ोसी राज्यों का अध्ययन भी कर रहे हैं। यदि जनहित में रहा तो लागू किया जाएगा। साथ ही हमारे पास अधिकार है कि हम शुल्क को बदल सके। सरकार इस पर भी विचार करेगी।’
सेंट्रल मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट- 2019 का हम पूरा अध्ययन करेंगे।
हमारे लिये जनहित प्राथमिकता है।
पड़ौसी राज्यों का अध्ययन कर , इसका प्रस्ताव बनाने के अधिकारियों को निर्देश दिये है।
समझौता शुल्क को लेकर हमें निर्णय का अधिकार है ,आवश्यक होने पर हम जनहित में निर्णय लेंगे।— Office Of Kamal Nath (@OfficeOfKNath) September 2, 2019
‘नए ट्रैफिक नियम से आम आदमी पर पड़ेगा असर’: कुछ इसी प्रकार पंजाब सरकार ने भी कहा है कि, भारी ट्रैफिक जुर्माना आम आदमी पर भारी बोझ डालेगा। इसलिए पंजाब परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना इसे पंजाब सीएम के सामने उठाने की बात कही है। साथ ही विचार-विमर्श कर लागू करने की बात कही है।
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एडीजी (ट्रैफिक) एसएस चौहान ने कहा, ‘नए एक्ट को राज्य में लागू करने से पहले ट्रैफिक से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इसे राज्य में लागू करना सही रहेगा या नहीं। इस बिल में संशोधन का अधिकार है राज्य के पास है जिसके अंतर्गत जुर्माना राशि को कम किया जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम ऐसा करेंगे। हमारा मकसद ट्रैफिक नियमों मे सुधार लाना है ना कि सरकारी कोष को फायदा पहुंचाना।’