दिल्ली में कार में यात्रा करने वालों के लिए अब मास्क जरूरी नहीं है। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को ये फैसला किया है। इस मामले पर राज्य सरकार को कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है।
कोरोना के बढ़ते हुए मामले के बाद सरकार ने फैसला किया था कि कार में भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा, लेकिन अब दिल्ली में बिना फेस मास्क के निजी कारों में एक साथ यात्रा करने वाले लोगों पर सोमवार से जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शनिवार को कोविड के प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया है।
आदेश में कहा गया है- “… खंड 3 (एच) (सी) के संबंध में, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क / कवर नहीं पहनना अपराध बना दिया गया है, इस प्रावधान के तहत जुर्माना निजी कार में एक साथ यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा”। वहीं अब सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना 2,000 रुपये से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
पहले के नियम में केवल अपनी कारों में अकेले ड्राइविंग करने वालों को मास्क नहीं पहनने की छूट दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियम को “बेतुका” करार दिए जाने के बाद यह निर्देश पारित किया गया था। तब कोर्ट ने पूछा गया था कि कार में मास्क वाला नियम अभी भी लागू क्यों है।
दिल्ली सरकार के आदेश को कोर्ट ने “बेतुका” करार दिया था। अदालत ने कहा था कि उसे उम्मीद है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) कोविड की स्थिति में बदलाव के मद्देनजर अपने विभिन्न दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करेगा। जिसके बाद शनिवार को मास्क की अनिवार्यता खत्म करने वाला फैसला आया है।
इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की थी। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ रात के कर्फ्यू में भी ढील देने पर विचार करने को कहा है।
