टैक्सी में एक महिला कर्मचारी से बलात्कार के जुर्म में बुधवार को उबर कैब के चालक शिव कुमार यादव (32) को उसकी स्वाभाविक मौत तक के लिए ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई। बलात्कार के 11 महीने पुराने इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि दोषी को भादंसं की धारा 376 (2)एम के तहत अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी जाती है जिसका अर्थ उसके बचे हुए स्वाभाविक जीवनभर कारावास होगा। अदालत ने उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित को मुआवजा देने और दोषी के परिवार का ख्याल रखने का भी निर्देश दिया। फैसला सुनने के बाद मुजरिम की पत्नी, पिता और दो नाबालिग बेटियां रोने लगे।

अभियोजन के अनुसार, यह वारदात पिछले साल पांच दिसंबर की रात हुई जब गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने वाली पीड़ित मध्य दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर लौट रही थी। आरोपी को मथुरा से सात दिसंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन ने इस मामले में 28 गवाह पेश किए।

अदालत ने अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें डेढ घंटे से ज्यादासमय सुनने के बाद सजा सुनाई। सजा पर दलीलों के दौरान, विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने यादव के लिए अधिकतम सजा यानी बचे हुए जीवनभर कारावास की मांग की। उन्होंने कहा कि यादव पहले भी आपराधिक मामलों में लिप्त रह चुका है और उसे सजा के तौर पर समाज को एक संदेश दिया जाना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति फिर से इस तरह का अपराध नहीं करे।

दोषी के लिए नरमी का अनुरोध करते हुए उसके वकील डीके मिश्रा ने कहा कि समाज के मन में डर पैदा करने के लिए 10 साल की सजा पर्याप्त होगी और उसके बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं है। वकील ने कहा कि स्वाभाविक मौत तक के कारावास की अधिकतम सजा इस मामले में गैरजरूरी है क्योंकि यह मृत्युदंंड से भी भयावह है। अदालती कार्यवाही के दौरान पीड़ित के माता-पिता भी वहां मौजूद थे और उन्होंने आदेश पर संतुष्टि जताई। अदालत ने 20 अक्तूबर को इस मामले में यादव को दोषी ठहराया था।

जिंदगी भर रहेगा सलाखों के पीछे:

* बलात्कार की यह वारदात शिव कुमार यादव ने 5 दिसंबर 2014 को की थी।

* गुड़गांव से दिल्ली के लिए उबर कैब में चली लड़की को उसने हवस का शिकार बनाया था।

* शिव कुमार को 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था।

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