सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 मई) को एक जनहित याचिका पर केन्द्र का जवाब मांगा, जिसमें पालतू पशुओं को बेचने के कारोबार में पशुओं के साथ निर्दयता एवं उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर गौर करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने इस याचिका पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। याचिका में पशु उत्पीड़न के लिए सजा और पालतू पशुओं की खरीद फरोख्त के कारोबार के नियमन को लेकर दिशानिर्देश की मांग की गई है और कहा गया है कि इस क्षेत्र से संबंधित कानून की कमी है।

एनजीओ “एंजल ट्रस्ट” की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि विधि आयोग ने इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा तैयार नियमों को अधिसूचित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं के साथ निर्दयता के अपराध के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए।