दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के हरेक जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहां कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाएं आंतरिक शिकायत समिति (आइसीसी) से न्याय न मिलने पर संपर्क कर सकेंगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से तैयार किए गए प्रस्ताव के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेटों या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को जिला अधिकारियों के तौर पर अधिसूचित किया जाएगा, जिन्हें ‘कार्य स्थल पर महिलाओं की यौन प्रताड़ना (रोकथाम, निरोधक एवं निवारण) कानून 2013’ के तहत अधिकार प्राप्त होंगे और इस कानून के तहत ही वे अपने दायित्व का निर्वाह भी कर सकेंगे।
जिला अधिकारी अपने जिले में एलसीसी का गठन करेगा और प्रत्येक वार्ड, नगर पालिका में वह एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। नोडल अधिकारी शिकायतें लेगा और सात दिन के अंदर उन शिकायतों को संबद्ध समिति के पास भेजेगा। एलसीसी से मिलने वाली रिपोर्टों के ब्यौरों की जिला अधिकारी समय समय पर निगरानी करेगा और आवश्यक कदम उठाएगा।
एलसीसी के सदस्यों में समिति का एक अध्यक्ष भी होगा जो समाज सेवा के क्षेत्र से और महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करने वाली कोई जानी मानी महिला होगी। एक सदस्य जिले की नगरपालिका में काम करने वाली महिलाओं में से होगी। दो सदस्य महिलाओं के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन में से होंगे जिनमें से एक महिला होगी। समिति के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के बाद से तीन साल का होगा।