शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट द्वारा राहत दे दी गई है। उन्हें उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई है। असल में शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई हुई थी,अब उस पर तो जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम की पत्नी की हालत को देखते हुए फौरी राहत जरूरी दी गई। सिसोदिया पुलिस हिरासत में कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे।
सिसोदिया की क्या मांग, कोर्ट से क्या राहत?
अब जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वे चाहते थे कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए जिससे वे अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें। उनकी इस याचिका का ईडी ने विरोध किया था, तर्क दिया गया था कि पहले भी उसी कारण को लेकर सिसोदिया बेल चाहते थे। ईडी ने जोर देकर कहा था कि सिसोदिया पुलिस मौजूदगी में ही अपनी पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। अब उसी कड़ी में कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया पुलिस कस्टडी के दौरान ही कुछ घंटों के लिए अपनी पत्नी से मुलाकात कर पाएंगे। लेकिन उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।
शराब घोटाले में कैसे फंसे सिसोदिया?
नवंबर 2021 में ये मामला तब सुर्खियों में आया जब दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लॉन्च हुई। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया। जुलाई 2021 में नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल ने चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट मांगी। फिर चीफ सेक्रेट्री की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी। विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई नीति को वापस लिया।
क्या सिसोदिया को मिल पाएगी जमानत?
अगस्त 2022 आबकारी मामले में सीबीआई ने 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मनीष सिसोदिया को मेन आरोपी बनाया। फिर मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज व उपकरण जब्त किए। उसी केस में इस समय सिसोदिया गिरफ्तार हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं।