आईएनएक्स मीडिया केस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें छह मार्च तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कार्ति के वकील को सुबह और शाम में उनसे एक घंटा मिलने की अनुमति दी है। कार्ति को डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा देने की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने उन्हें घर के खाने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले गुरुवार (1 मार्च, 2018) को शाम छह बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बहस पूरी हुई थी। जिसमें कोर्ट ने सीबीआई को उनकी कस्टडी की अनुमति दी। हालांकि पूछताछ के लिए सीबीआई ने 14 दिन के रिमांड की मांग की थी लेकिन 6 मार्च तक के लिए ही इसकी मंजूरी मिल सकी। बहस के दौरान सीबीआई ने कुछ गोपनीय दस्तावेज जज के सामने पेश किए और कार्ति की कस्टडी की मांग की थी। कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया था। बता दें कि पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश में गैर-वाजिब मंजूरी देने के बदले घूस लेने के आरोप में कार्ति की गिरफ्तारी हुई है।
Delhi’s Patiala House Court sends #KartiChidambaram to CBI custody till 6th March in #INXMediaCase (file pic) pic.twitter.com/ApQWmsMXcK
— ANI (@ANI) March 1, 2018
Court allows #KartiChidambaram‘s lawyer to meet him for 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. Medicines are allowed only on prescription but home food is not allowed.
— ANI (@ANI) March 1, 2018