दिल्ली की अदालत ने डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसएआर गिलानी की उस याचिका को नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने अपना मोबाइल फोन वापस मांगा था। देशद्रोह के एक मामले में शहर की पुलिस ने उनका मोबाइल जब्त कर लिया था। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने गिलानी के वकील के आवेदन को नामंजूर कर दिया। इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया कि मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
अदालत ने शहर की पुलिस को इस मामले में जब्त की गयी गिलानी की कार और अन्य चीजों को छोड़ने का निर्देश दिया। इससे पहले अदालत ने 19 मार्च को इस मामले में गिलानी को जमानत दे दी थी।
देशद्रोह का मामला: अदालत ने गिलानी का फोन वापस देने की याचिका को किया नामंजूर
अदालत ने शहर की पुलिस को इस मामले में जब्त की गयी गिलानी की कार और अन्य चीजों को छोड़ने का निर्देश दिया।
Written by एजंसी
नई दिल्ली

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First published on: 03-04-2016 at 16:13 IST