सीबीआई ने केंद्रीय गृहमंत्रालय से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए मंजूरी मांगी है। राजेंद्र कुमार को इस साल की शुरुआत में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र सरकार में नया विवाद खड़ा हो सकता है। सीबीआई ने दावा किया है कि उनके पास राजेंद्र कुमार और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए काफी सबूत हैं। इनमें कथित रूप से ऑडियो रिकॉर्डिंग बताई गई हैं। सीबीआई का दावा है कि उन्होंने ये पिछले साल मारे गए छापे में कुमार के कंप्यूटर से बरामद किया था। सीबीआई के मुताबिक ऑडियो क्लिप में एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को कॉन्ट्रेक्ट देने के लिए हेराफेरी करने के निर्देश हैं।
सीबीआई के लिए यह जरूरी है कि किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने से पहले मंजूरी लेनी होती है। कुमार यूटी कैडर से 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को 50 करोड़ रुपए का सरकारी कॉन्ट्रेक्ट दिलाने के लिए पक्ष लेने के लिए सीबीआई ने कुमार पर अन्य चार लोगों के साथ आरोप लगाया था।
सीबीआई ने अपनी पहली एफआईआर में कहा था कि एंडेवर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को चार कॉन्ट्रेक्ट दिए गए थे। इनमें दिल्ली ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। उस वक्त राजेंद्र कुमार डीटीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। हेल्थ डिपार्टमेंट के तब दिए गए, जब कुमार हेल्थ सचिव थे। वेट डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रेक्ट तब दिया गया, जब कुमार ट्रेड एंड टैक्स के कमिश्नर थे। और दिल्ली जल बोर्ड का कॉन्ट्रेक्ट तब दिया गया, जब वे अरबन डवलपमेंट के सचिव थे।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि सीबीआई को मंजूरी दिए जाने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से सलाह ली जाएगी। एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, ‘हम कुमार के खिलाफ सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों को जांचेंगे और एजेंसी से सफाई भी मांग सकते हैं।’
कुमार के अलावा केजरीवाल के ऑफिस में डिप्टी सेक्रेट्री और अन्य तीन प्राइवेट लोगों को इस साल जुलाई में रिश्वत और सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पकड़ा गया था। सभी जमानत पर रिहा हो गए थे। कुमार को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इसके केजरीवाल पर हमले के लिए बहाना बताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा था।
