दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित छह आप नेताओं पर मुकदमा चलाने का फैसला किया है। शनिवार को यह स्थिति तब आई जब अदालत में आप नेताओं ने गुनाह नहीं कबूलने और सुनवाई व जिरह में जाने का विकल्प चुना। मामले की सुनवाई पटियाला हाउस अदालत परिसर के चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट सुमित दास की अदालत में हुई। जज ने मानहानि के इस मामले में पांच अन्य आप नेताओं के गुनाह नहीं कबूल करने पर उनके खिलाफ आरोप तय किए और कहा कि बाकी मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।  लेकिन, इससे पहले अदालत में दोनों पक्षों में गरम बहस हुई।

अदालत में अरुण जेटली मौजूद नहीं थे जबकि अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे। खचाखच भरे अदालत में मीडिया सहित कई और लोग भी मौजूद थे। माहौल को लेकर केजरीवाल ने असुरक्षा जताई, खतरा बताया। नेताओं ने जज से पटियाला हाउस अदालत परिसर में अरविंद केजरीवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को कथित धमकी मिलने की बात बताई। इसके बाद जज ने संबंद्ध पक्ष से जुड़े लोगों व उनके वकीलों को छोड़ सभी को कक्ष से बाहर जाने के निर्देश दिए। सुरक्षा में लगे जवानों को भी बुलाया गया। फिर सुनवाई हुई और आरोप तय करने की कार्यवाही पूरी कर ली गई। अदालत ने इनपर भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आरोप तय किए। अदालत के फैसले को निगम चुनाव के पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनकी टीम के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल के अलावा आप के अन्य पांच नेताओं के खिलाफ मामला चलाने की मंजूरी दे दी है उनमें कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी भी शामिल हैं।

आप नेताओं को जान की धमकी

आप के नेताओं ने पटियाला हाउस अदालत परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं को कथित धमकी मिलने का आरोप लगाया है। आप नेता राघव चड्ढा ने बताया कि मानहानि मामले की सुनवाई के लिए केजरीवाल और संजय सिंह के साथ अदालत परिसर में प्रवेश करते समय उनके पास से गुजरते हुए एक व्यक्ति ने इन नेताओं को जान से मारने की धमकी दी। चड्ढा ने अदालत कक्ष में भी उक्त व्यक्ति को देखकर जज दास से इसकी शिकायत की। इस पर उसकी पहचान कथित तौर पर वकील के रूप में की गई। चड्ढा ने कहा कि वे अपने वकील से परामर्श कर इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे।

 

 

डीडीसीए का मामला

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ी के कारण सोशल मीडिया सहित विभिन्न मंचों पर जेटली और उसके परिवार के सदस्यों पर कथित तौर पर हमला किया था। जेटली 2013 तक करीब 13 साल डीडीसीए के अध्यक्ष रहे थे। इन आरोपों को बेबुनियाद बता वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015 में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने 10 करोड़ की क्षतिपूर्ति की मांग की है। अदालत में आप नेताओं ने गुनाह नहीं कबूलने और सुनवाई व जिरह में जाने का विकल्प चुना।