दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को सरकारी बंगले में चल रहे पार्टी कार्यालय को हटाने का आदेश दिया है। विभाग की ओर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जारी नोटिस में राउस एवेन्यू स्थित 206 नंबर बंगला तत्काल प्रभाव से खाली करने को कहा गया है। आबंटन नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को दिए गए इस बंगले के आबंटन में नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से खाली किया जाए। गौरतलब है कि पिछले साल उपराज्यपाल को सौंपी गई शुंगलू समिति की रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने यह कार्रवाई की है। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर आप कार्यालय के लिए बंगले के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की गयी थी। इसके आधार पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पिछले सप्ताह ही आवंटन रद्द करते हुये विभाग को बंगला खाली कराने का निर्देश दिया था।
नोटिस में आबंटन को अवैध घोषित करने का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी संयोजक को बंगला खाली करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है। बंगले के इस्तेमाल के एवज में पार्टी से किराया वसूलने के सवाल पर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले का यह पहलू अभी विचाराधीन है। आप के सचिव पंकज गुप्ता ने भी केजरीवाल के नाम विभाग से बंगला खाली करने का नोटिस मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आप को निशाना बनाकर बदले की भावना से की जा रही इस कार्रवाई के बारे में पार्टी भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही है। केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2015 में राज्य स्तरीय पार्टियों को जमीन आबंटित करने की नीति को मंजूरी देते हुए आप कार्यालय के लिए इस बंगले का आबंटन किया था। शुंगलू समिति ने संविधान के तहत दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले केंद्र के क्षेत्राधिकार में होने के आधार पर दिल्ली सरकार की आबंटन नीति को रद्द करने की सिफारिश की है।