रोड रेज़ मामले में पटियाला जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत खराब हो गयी है। सिद्धू को लीवर से संबंधित समस्याओं के कारण हेप्टोलॉजी वार्ड, चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया है। पीजीआई अस्पताल ने अपने बयान में बताया कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और आगे जांच की जरूरत है।

इससे पहले सिद्धू को सोमवार सुबह हेप्टोलॉजी टेस्ट के लिए पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया था। जिसके बाद एक बार फिर से उन्हें पीजीआई लाया गया है। जानकारी के अनुसार सुबह जो उनके टेस्ट हुए थे, उसमें किसी तरह की परेशानी देखते हुए सिद्धू को दोबारा पीजीआई लाया गया है। जिसके बाद उन्हें हेप्टोलॉजी विभाग में दाखिल किया गया है।

चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज करवाने की मांग: दरअसल सिद्धू के वकील की तरफ से पटियाला की सेशन कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत का हवाला देते चंडीगढ़ पीजीआई से उनका इलाज करवाने की मांग की थी। जिस पर अमल करते हुए आज उनको पटियाला जेल प्रशासन चंडीगढ़ पीजीआई लेकर आया है, जहां उनका चेकअप और जरूरी टेस्ट किए जाएंगे।

लो फैट फूड खाने की सलाह: इससे पहले जेल में तबीयत खराब होने पर सिद्धू को मेडिकल जांच के लिए राजेंद्र अस्पताल लेकर जाया गया था जहां डॉक्टर्स ने उन्हें लो फैट और हाई फ़ाइबर फूड खाने की सलाह दी थी। जांच में डाक्‍टरों ने पाया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिवर में इन्फेक्शन है और उन्हें फैटी लिवर की समस्या है। जिसके बाद सिद्धू को वजन कम करने के लिए कहा गया था।

जेल प्रशासन ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था जो सिद्धू के लिए डाइट प्लान तैयार करेगा। बोर्ड ने सिद्धू के लिए सूप, ककड़ी, चुकंदर और जूस के साथ लो फैट और हाई फ़ाइबर फूड की सिफारिश की थी। बोर्ड की सलाह पर उनके डाइट चार्ट से कार्बोहाइड्रेट भी हटा दिया गया था। उन्हें गेहूं के विकल्प के रूप में बाजरे की रोटी खाने को कहा गया है।

1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद 20 मई 2022 को नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल भेज दिया गया था। दरअसल, सिद्धू ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स की पिटाई की थी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। हालांकि, रिपोर्ट में सामने आया था कि शख्स की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। इस मामले में सिद्धू को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें 3 साल कैद की सजा सुनाई थी।