गुजरात में बिहार के लोगों के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में एक अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अल्पेश ठाकोर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित स्थानीय अदालत ने गुजरात के सीएम विजय रुपाणी और कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने रुपाणी और ठाकोर को प्रवासी बिहारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोपी माना।

मुजफ्फरपुर के सब डिविजनल जूडिशल मैजिस्ट्रेट सबा आलम ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी की याचिका पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामला कांति पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153, 295 और 504 के तहत दर्ज की जाए। जिसमें हिंसा भड़काने, शांति भंग करने और अपमानित करने का आरोप है।

पिछले साल गुजरात में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद बिहारी समुदाय के लोगों पर हमले शुरू हो गए थे। बिहार के लोगों को गुजरात छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिए जा रहे थे। इस दौरान आरोप लगे कि अल्पेश ठाकोर के संगठन से जुड़े लोगों ने प्रवासी बिहारियों के खिलाफ काफी हिंसा की। हालांकि, ठाकोर ने इन आरोपों का तब खंडन किया था।