UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के बाद MP-MLA कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है। इसके थोड़ी बाद ही कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी है। इसके चलते उनकी विधायकी भी खतरे में आ गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक 2 से ज्यादा की सजा होने की वजह से किसी भी विधानसभा या लोकसभा के सदस्यता की मेंबरशिप स्वतः ही रद्द हो जाती है।
दरअसल, मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मऊ इस मामले में सह-आरोपी मंसूर अंसारी को अदालत ने केवल 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी पाया और 6 माह की सजा सुनाई है।
हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती देने का प्लान
एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने तय किया है कि वे फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सदर विधायक अब्बास अंसारी का आरोप है कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया। इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे।
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क्या है हेट स्पीच से जुड़ा मामला?
उत्तर प्रदेश के मऊ में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि, सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे. जिसके बाद अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने, धर्म-जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने और षड्यंत्र रचने की धाराएं लगी थीं।
इसी मामले में अब सीजेएम कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने इस मामले में अब्बास अंसारी, उनके भाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाया है। इसके बाद अब्बास को 2 साल की सजा के साथ 2 हजार रुपय का जुर्माना लगाया गया है।
