Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को अंतरिम जमानत दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूनम जैन को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी। इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।
सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस गिरफ्तारी से बचने के लिए पूनम जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को पूनम जैन से पूछताछ की थी।
उनके पति और आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित हवाला डील से जुड़े पीएमएलए मामले में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि जैन ने साल 2011-12 और 2015-16 में चार शेल कंपनियां शुरू कीं जिन्होंने केवल धनशोधन किया। वहीं, सत्येंद्र जैन का कहना है कि राजनीति में आने के बाद उन्होंने डायरेक्टर का पद छोड़ दिया था।
सत्येंद्र जैन ने अंतरिम जमानत की अर्जी वापस ली
इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत की याचिका वापस ले ली है। उन्होंने पहले मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका दी थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए अर्जी वापस लेना चाहते हैं।
जांच एजेंसी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। पिछली सुनवाई के दौरान, दिल्ली की एक अदालत ने दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी।