छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने ट्रैफिक रूल के उल्लघंन पर ऐसी कर्रवाई की है कि उसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक रूल तोड़ने पर पुलिस ने नाबालिग के साथ-साथ पिता पर भी कार्रवाई कर दी है।
ट्रैफिक पुलिस ने शक के आधार पर एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया था, जो बहुत तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था। जब पुलिस ने उससे उम्र पूछा तो उसने 18 साल बताया, लेकिन जब उससे बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, तो वो नाबालिग निकला। इसके बाद पुलिस ने लड़के के पिता को बुलवा लिया।
नाबालिग का पिता जब पुलिस के पास पहुंचा तो वो अपनी गलती मानने के बजाय धौंस जताने लगा। कार्रवाई रुकवाने के लिए अधिकारियों और नेताओं को फोन करने लगा। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में नए ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया।
नए नियम के तहत नाबालिग को गेयर वाली गाड़ी देना अपराध है और इसके लिए जुर्माने का प्रवाधान है। इसके लिए अभिभावक को 25 हजार का जुर्माना और नाबालिग का 25 साल तक की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता है।
ट्रैफिक एसीपी ने कहा कि बच्चों की जिद पर अभिभावक उन्हें गाड़ी दिला देते हैं। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रही है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
पुलिस इस मामले में नाबालिग को जहां किशोर न्यायलय बोर्ड के सामने पेश करेगी, जहां उसकी सजा के बारे में फैसला होगा। वहीं पिता को जिला न्यायलय में पेश किया जाएगा। जिले में पहली बार किसी नाबालिग के खिलाफ ट्रैफिक नियम उल्लघंन के मामले में पुलिस इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है।