Manish Sisodia News: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए जेल भेज दिया है। सीबीआई ने आज मनीष सिसोदिया की कस्टडी नहीं मांगी। कोर्ट में सीबीआई के वकीलों ने कहा कि इस समय हम और CBI रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मनीष सिसोदिया को सोमवार दोपहर कथित शराब घोटाले से जुड़ मामले में स्पेशल जज एमके नागपाल की कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पहले मनीष सिसोदिया सात दिनों तक सीबीआई की कस्टडी में थे। पिछले हफ्ते ही मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट में और क्या हुआ?
CBI ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में तलाशी ली गई, वारंट लिया गया, आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट को हर बात की जानकारी दी जा रही है. दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि CBI अवैध काम कर रही है। इसपर कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो चैलेंज कर सकते हैं।
सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कोर्ट से जेल में रहने की अवधि के दौरान जोड़ी चश्मा, डायरी और कलम और गीता रखने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी।
इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने मनीष सिसोदिया को CBIअधिकारियों द्वारा आयोजित MLC में निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति दी। मनीष सिसोदिया की ओर से अनुरोध के अनुसार, कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि उन्हें विपासना सेल /ध्यान कक्ष (Vipaasana cell/Meditation cell) में रखने के अनुरोध पर विचार करें।
अब क्या होगा?
मनीष सिसोदिया की बेल से जुड़े मामले पर अब शुक्रवार को सुनवाई होगी। जमानत से जुड़ी अपनी याचिका में मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई उनसे बार-बार एक ही सवाल कर रही है, जिस वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रैस का सामना करना पड़ रहा है।
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि उन्हें कस्टडी में रखने से “कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा”। उनके वकीलों का यह भी कहना है कि जांच पूरी करने में “एजेंसी की अक्षमता” को रिमांड के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है।