UP Crime News: बेटे और बेटी को लेकर भले ही शहरों में अब रूढ़ीवाद धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी देश के ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में इसका जोर अभी भी दिखता है। इसको लेकर यूपी के बदायूं से एक खबर सामने आई है, जहां एक शख्स ने बेटे की चाहत में अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का पेट चीर दिया। इसके चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और गर्भपात के साथ ही उसकी आंतें तक बाहर आ गईं। इसको लेकर अब कोर्ट ने शख्स को उम्रकैद की सजा सुना दी है।

दरअसल, पत्नी के साथ इस दर्दनाक कुकर्म करने वाले शख्स को बदायूं की जिला एवं अपर सत्र कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। अगर आरोपी भुगतान नहीं करता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

क्या है पूरा मामला?

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक एडीजीसी मुनेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को बताया है कि इस केस में सजा अपर सत्र न्यायधीश सौरभ सक्सेना ने सुनाई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम पन्नालाल है। मुनेंद्र सिंह ने बताया कि सिविल लाइंस थाने के तहत घोंचा गांव के निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2024 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बहन अनीता के पति पन्नालाल ने अनीता का पेट चीर दिया।

महिला के भाई ने अपने जीजा पर आरोप लगाया कि बहन अनीता ने 5 बेटियों को जन्म दिया थ। इसके चलते उसका पति उसे हर वक्त प्रताड़ित करता था और दूसरी शादी करने तक की धमकी देता था। उन्होंने बताया कि घठना के समय महिला की उम्र 30 साल थी और उसके पेट में 8 महीने का बच्चा था।

महिला की कर दी नृशंस हत्या

ऐसे में एक दिन उसके जीजा ने बहन अनीता से झगड़ना शुरू कर दिया। आरोपी ने महिला से कहा कि तुम हमेशा ही लड़किया पैदा करती हो। इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि लड़का है या लड़की। शिकायत के अनुसार पन्नालाल ने अनीता का पेट हंसिए से चीर दिया। इसके चलते महिला की आंते तक बाहर आ गई और 8 महीने के शिशु का गर्भपात हो गया। हैरानी की बात यह भी है कि शिशु लड़का ही था।

इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आलोक, प्रियदर्शी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल गई थी और डेली सनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।