मुंबई में एक महिला ने पति पर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पति ने व्हाट्सएप्प के जरिए वीडियो भेज उसे तलाक दे दिया। पीड़िता फराहनाज (32) ने बताया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में यवार खान के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की थी। 21 अप्रैल को केस की सुनवाई के दौरान फराहनाज ने वीडियो भी जज को दिखाया। पीड़िता का कहना है, ‘जज ने वीडियो अवैध और अमान्य करार दे दिया। इसके बाद मैं और यवार खान कोर्ट रूम से बाहर आ गए। कोर्ट में वीडियो दिखाने पर वह मुझे गाली देने लगा। मेरे साथ मारपीट की गई। वहां मौजूद पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ लिया दोबारा कोर्ट में पेश किया गया। उसके खिलाफ हमें शिकायत दर्ज करने को कहा गया। केस दर्ज कराने के कुछ घंटों बाद उसे जाने दिया गया। इस घटना के बाद अपने दुखों को साझा करने का मुझे साहस मिला। है’
दूसरी तरफ यवार खान ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। यवार का कहना है कि वो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। पिछले साल 11 नवंबर को कथित तौर पर भेजे गए वीडियो में यवार खान पत्नी को तलाक देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही तीन तलाक को खारिज कर चुका है। दूसरी तरफ फराहनाज का कहना है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले जाने पर विचार कर रही हैं। बता दें कि तीन तलाक को अपराध के दायरे में लाने वाला कानून लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। बिल को लेकर संसद में वोटिंग भी हो चुकी है। वोटिंग बिल में कुछ संशोधनों को लेकर हुई थी। तब MIM चीफ ओवैसी ने भी वोटिंग की मांग की थी।