कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के नए नियमों की घोषणा कर दी है। इसके तहत डे-नाइट कर्फ्यू का आदेश दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार शहरों और कस्बों में शुक्रवार से रात में कर्फ्यू रहेगा जो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। साथ ही हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन किया जाएगा।
पंजाब में कोविड-19 के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बृहस्पतिवार को कई आपात कदम उठाने के आदेश दिए, जिनमें सप्ताहांत पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा 21 अगस्त से राज्य के सभी 167 शहरों में रोजाना शाम सात बजे से सबुह पांच बजे तक कर्फ्यू लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त तक विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर लोगों के किसी भी जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिए।
गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से अब “युद्धस्तर” पर लड़ना होगा। कोरोनो वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयारी भी पुख्ता करनी होगी। कोविड-19 के हालात की समीक्षा करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस के जरिये की गई बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक इस महीने के अंत तक सभी सरकारी और निजी बैंक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा,”बस बहुत हुआ, हमें राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किए बिना सख्त होने की आवश्यकता है।” सीएम ने कहा कि राज्य में कोरोना से हुई 920 मौतें “मुझे पीड़ा देती हैं।” सिंह ने कहा, “आने वाले हफ्तों के अनुमान गंभीर हैं।” बता दें कि आज घोषित किए गए आपातकालीन उपायों के हिसाब से सरकारी और निजी दोनों कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम कर सकेंगे। गौरतलब है कि पंजाब में बुधवार तक 36,083 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी थी, जिनमें से 920 लोगों की मौत हुई है।

