हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। नई आबकारी नीति के तहत 500 से कम आबादी वाले गांवों में ठेका नहीं खुलेगा। इसके साथ ही, नई नीति में अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का चार फीसद, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला में लाइसेंस फीस का तीन फीसद तथा बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक फीसद राशि देकर अहाता खोला जा सकेगा।

प्रदेश में दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 1,200 जोन में 2,400 दुकानें आबंटित की जाएगी। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि बस अड्डों, विद्यालयों, महाविद्यालय, धार्मिक स्थलों इत्यादि से ठेकों व शराब की दुकानों की दूरी 75 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर की गई। हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 24 एजंडे रखे गए, जिसमें से 22 को मंजूरी दी गई। नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राज्य मुख्य मार्ग से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका नहीं दिखना चाहिए।

अग्निवीरों को एक करोड़ की अनुग्रह राशि

इनसे उचित दूरी पर स्थापित ठेकों /शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार एक लाख रुपए, दूसरी बार दो लाख तथा तीसरी बार तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि सरकार द्वारा अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा के सभी जिलों से कुल 5,120 अग्निवीर भर्ती हुए हैं।

2024-25 के दौरान, हरियाणा से लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती की गई है। वहीं, शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय भूखंड देने को मंजूरी दी गई।