वाराणसी जिला न्यायालय ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सभी मामलों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। अब सभी मामलों की एकसाथ सुनवाई की जाएगी। ज्ञानवापी से जुड़े 8 मामलों पर कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। हिंदू पक्ष की ओर से इसे लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने हिंदू पक्ष ने मामलों को क्लब करने को लेकर दाखिल याचिका पर यह फैसला सुनाया है। इन मामलों में ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग, उसकी जांच और मंदिर पर अधिकार और पूजा से जुड़ी याचिकाएं शामिल हैं।

निचली अदालत में किन मामलों की हो रही सुनवाई

वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चार महिलाओं ने पूजा को लेकर याचिका दाखिल की है। इसके अलावा कई अन्य मामले निचली अदालत में आए हैं। कोर्ट ने सभी को एक ही प्रकृति का माना है। फिलहाल इन मामलों में अलग-अलग सुनवाई चल रही है जिससे कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। अब कोर्ट सभी मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष की ओर से इसे लेकर याचिका दाखिल की गई।

बता दें कि अगस्त 2021 में सबसे पहले 5 महिलाओं ने स्थानीय कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी स्थल पर नियमित पूजा करने का अधिकार मांगा था। इसी याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूरे परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। मई 2022 में जब सर्वे का काम पूरा हुआ तो यहां कथित शिवलिंग मिला था। इसे लेकर दोनों पक्षों का अलग-अलग दावा था। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस शिलविंग की कार्बन डेटिंग कराने का आदेश जारी किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।