करीब 22 दिन पहले गुरुग्राम के एक मुस्लिम परिवार पर कुछ लोगों की भीड़ ने हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है और आरोपियों के खिलाफ केस को बर्खास्त कर उन्हें छोड़ दिया जाए। खबर के अनुसार, जिस व्यक्ति मोहम्मद साजिद के घर पर हमला हुआ था, उसके भांजे ने कोर्ट में इस हफ्ते की शुरुआत में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में दिलशाद ने बताया है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वह ‘बेगुनाह’ है।

यह हलफनामा 8 अप्रैल को कोर्ट में दाखिल किया गया था। इस हलफनामे में दिलशाद ने बताया है कि आरोपी राजसिंह उर्फ अमित ने हमारे साथ कोई हिंसा नहीं की। यहां तक कि वह तो हमलावरों से हमारे परिवार को बचा रहा था और उसी ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि उसके खिलाफ जारी केस को बर्खास्त कर उसे जमानत दे दी जाए। जब इस बारे में इस घटना के पीड़ित मोहम्मद साजिद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम समझौते के लिए मान गए हैं, क्योंकि यदि हमें समाज में रहना है तो हमें समाज की भी सुननी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि दोनों परिवार मिलजुल कर रहें।

भोंडसी पुलिस थाने के एसएचओ सुरेन्द्र कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की और बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों पक्ष इस मामले में अपनी एफआईआर वापस लेने पर भी राजी हो गए हैं। बता दें कि गुरुग्राम के भोंडसी थाने के अन्तर्गत आने वाले भूप सिंह नगर में मोहम्मद साजिद का घर है। बीते दिनों मोहम्मद साजिद का परिवार का झगड़ा कुछ स्थानीय लोगों से हो गया था। जिसमें उन लोगों ने साजिद के घर पर हमला कर दिया था और कथित तौर पर उन्हें पाकिस्तान चले जाने को कहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था।