गुजरात में एक बुटीकवाले पर 2010 में हुई बारिश का असर अब देखने को मिला है। दरअसल 2010 में एक महिला ने एक बुटीक से ड्रेस खरीदी थी जिसे पहनकर वो एक फंक्शन में गई थी। लेकिन बारिश में भीग गईं। भीगने के बाद जब महिला ने वो ड्रेस सुखाकर देखी तो ड्रेस सिकुड़ चुकी थी। जिसके बाद महिला ने उपभोक्त फोरम में इस मामले की शिकायत की। उस शिकायत पर अब उपभोक्ता फोरम ने बुटीक पर जुर्माना ठोका है।
क्या है मामला: दरअसल पूरा मामला वडोदरा के रावपुरा का है। जहां वैशाली नामक महिला ने 19 नवंबर 2010 में 3500 रुपए की एक पंजाबी ड्रेस बुटीक से खरीदी। शाम को वो उस ड्रेस को पहनकर एक फंक्शन में गई लेकिन रास्ते में भीग गईं। वापस आकर जब उन्होंने उस ड्रेस को सुखाया तो पाया कि ड्रेस सिकुड़ चुकी है। जिसके वैशाली ने इस बात की शिकायत बुटीकवाले से की। जिसपर बुटीक मालिक ने दूसरा ड्रेस न होने की बात कहकर उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड और उसके पीछे ड्रेस की कीमत लिखकर दे दी। लेकिन उसके बाद बुटीक मालिक महिला को बुटीक के चक्कर कटवाने लगा और हर बार बहाने बाजी करने लगा। जिसके बाद महिला ने उपभोक्त फोरम में शिकायत दर्ज करवाई।
कोर्ट ने दिया ये आदेश: कोर्ट ने बुटीक मालिक को 3500 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। वहीं बुटीक मालिक का कहना है कि उसकी दुकान में डिस्पले लगा है कि ड्रेस मटीरियल, रंग और जरी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। वहीं उसने वैशाली को कार्ड सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि वो उस पर दवाब बना रही थी।