दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है। दिल्ली में ग्रैप-3 लागू किया गया है। ग्रैप-3 की पाबंदिया लगने के बाद दिल्ली में कमर्शियल वाहनों और ट्रकों की एंट्री पर रोक लग गई है। GRAP-3 नॉर्म्स लागू होने के साथ सभी गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक लग गई है। इसके अलावा BS-III पेट्रोल और BS-VI डीजल वाहनों के लिए दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लग जाएगी। राज्य परिवहन विभाग की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।

इन वाहनों पर रहेगा बैन

दिल्ली में ग्रैप-3 सिस्टम लागू होने के बाद बीएस-3 पेट्रोल वाहन और बीएस-4 के डीजल वाहनों पर पाबंदी लागू होगी। इस फैसले के बाद दिल्ली-एनसीआर के 5 लाख से अधिक वाहनों के पहिए थम जाएंगे। गुरुग्राम में ग्रैप 3 लागू होने के बाद शहर में कचरा जलाने पर रोक लगा दी है, डीसी ने धारा 144 लागू कर दिया है। बता दें कि जब AQI 401-450 पर आता है तब ग्रैप-3 का तीसरा चरण लागू किया जाता है।

क्या-क्या रहेगा बंद

दिल्ली में ग्रैप-3 लागू होने के बाद किसी भी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। अगर कहीं ध्वस्तीकरण भी होना है तो ग्रैप-3 लगने के बाद नहीं किया जा सकेगा। निजी निर्माण पर भी रोक लग गई है। दीवारों पर रंगाई पुताई भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हॉट मिक्स प्लांट, ईंट के भट्ठे और स्टोन क्रशर चलाने पर रोक लगी रहेगी। ग्रैप-3 में इस दौरान भारत स्टेज-3 और 4 वाले पेट्रोल वाहन और हल्के मोटर पहिया वाहनों पर भी पबंदी रहेगी। 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्‍लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

इन CNG वाहनों पर भी रहेगा बैन

अगर आपके पास बीएस-3 पेट्रोल वाहन में सीएनजी लगा है फिर भी आप उसे सड़कों पर नहीं उतार पाएंगे। ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पाबंदी के बाद कोई वाहन चलाता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। इसकी जांच के लिए सड़कों पर कई टीमें उतारी गई हैं।