उत्तर प्रदेश के करीब एक लाख होमगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खुशी मनाने का बड़ा मौका दिया है। उच्च न्यायलय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होमगार्ड को वेतनमान देने की बात कही है। बता दें कि लंबे समय से यह फैसला अटका था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (30 जुलाई) को मोहर लगा ही दी। राज्य में तैनात होमगार्ड्स के लिए उच्च न्यायलय द्वारा यह एक ऐतिहासिक फैसला है।

क्या है फैसलाः बता दें कि होमगार्ड्स को हर रोज 500 रुपए के दर से भुगतान किया जाता था। इसके हिसाब से उन्हें हर महीने सैलरी दी जाती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें प्रति दिन 800 रुपए दिए जाएंगे। उच्च न्यायलय ने अपने फैसले में यह कहा कि होमगार्ड्स की वेतमान उत्तर प्रदेश पुलिस के न्यूनतम वेतनमान के बराबर होनी चाहिए। बता दें कि कोर्ट ने इस फैसले के साथ हाईकोर्ट के फैसले पर भी मुहर लगाई है। यही नहीं कोर्ट ने 2016 से एरियर का भुगतान करने का आदेश भी दिया है।
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होमगार्ड्स में खुशी की लहरः सुप्रीम कोर्ट का फैसला होमगार्ड्स को उपहार के रुप में मिला है। इस उपहार का जश्न मनाने के लिए वाराणसी कचहरी टीपी लाइन कार्यालय में दर्जनों होमगार्ड्स मवजूद थे और मिठाईयां बाटकर खुशियां मनाई। होमगार्ड्स का कहना था कि वे इस वेतनमान की मांग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय से कर रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी अब जाकर मिली है।