Sonali Phogat Death Case News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट को तोड़े जाने के शुरू होने के तुरंत बाद रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने यह शर्त रखी कि वहां कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होंगी। यह गोवा का वही रेस्टोरेंट है जहां अभिनेत्री और भाजपा नेता सोनाली फोगाट को कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जबतक वह विध्वंस को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला नहीं कर लेता, तब तक रेस्टोरेंट की व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर निर्धारित की है। याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही थी। कोर्ट ने गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को इस मामले में तस्वीरों और रिपोर्ट के साथ बुधवार से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

रेस्टोरेंट के मालिक को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) से कोई राहत नहीं मिलने के बाद उसके खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई थी। गुरुवार को एनजीटी ने रेस्टोरेंट को गिराने के लिए गोवा तटीय क्षेत्र (Goa Coastal Zone) प्रबंधन प्राधिकरण के पिछले आदेश को बरकरार रखा था।

इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यदि विशेष सर्वेक्षण संख्या के अलावा अन्य भूमि में अनधिकृत निर्माण होता है, तो विध्वंस निश्चित रूप से जारी रह सकता है।

आज सुबह रेस्टोरेंट को तोड़ने के लिए प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा था और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। पुलिस कर्मी भारी संख्या में सुबह सात बजे ही रेस्टोरेंट पर पहुंच गए थे और इसे गिराने का कार्य शुरू भी हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ही रोकने के लिए निर्देश दे दिया।

गोवा के प्रसिद्ध अंजुना समुद्र तट पर स्थित ‘कर्लीज’ रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स को सोनाली फोगाट मामले में गिरफ्तार किया गया था। गुरुवार को उन्हें 30,000 रुपये के निजी जमानत बांड पर सशर्त जमानत दे दी गई थी। गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (GCZMA) ने एडविन नून्स और लिनेट नून्स द्वारा चलाए जा रहे नाइटक्लब, बार और रेस्टोरेंट के रूप में सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया था।