हिमाचल में अब लड़कियों की शादी 21 साल की उम्र से पहले नहीं हो सकेगी। सरकार ने शादी की उम्र 18 साल से 21 साल किए जाने को लेकर बिल विधानसभा में पेश किया। इस बिल को ध्वनिमत से पास कर दिया गया। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। पिछले काफी समय से लड़कियों के लिए शादी की उम्र को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी।

7 महीने पहले ड्राफ्ट को मिली थी मंजूरी

बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने 7 महीने पहले इसके संशोधित ड्राफ्ट को मंजूरी दी थी। अब इसे सदन से पारित करा दिया गया है। मंगलवार से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024 सदन में पेश करने के बाद पारित कर दिया गया। सूबे के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2024) विधानसभा के पटल पर रखा। इस बिल को चर्चा के बिना सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

क्यों बढ़ाई गई उम्र?

मंत्री धनीराम शांडिल ने इस बिल को विधानसभा में पेश करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से लड़कियों को आगे बढ़ने के कई अवसर मिलेंगे। लोग कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं। ऐसे में लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। इससे वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ बाती हैं। लड़कियों की जल्द शादी होने से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।