Ghaziabad News: बोर्ड एग्जाम और फेस्टिव सीजन को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने BNSS की धारा 163 लागू कर दी है। गाजियाबाद जिले में धारा 163 दो अप्रैल तक लागू रहेगी। इस अवधि के दौरान 23 फरवरी को महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि, तीन मार्च से रमजान, 13 मार्च को होलिका दहन, 14 मार्च को होली, 28 मार्च को अलविदा जुमा और फिर ईद का त्योहार है।
गाजियाबाद पुलिस के आदेश अनुसार, संबंधित अधिकारी के आदेश के बिना दो अप्रैल तक गाजियाबाद में किसी भी प्रदर्शन या जुलूस के लिए पांच या उससे ज्यादा लोग न तो जमा हो सकेंगे और न ही ऐसा करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित कर सकेंगे।
द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट के अनुार, कमिश्नर ऑफ पुलिस अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति न तो हथियार लेकर चलने और न ही हथियार और विस्फोटक, या ऐसे आइटम जमा करने की अनुमति होगी जो अटैक के लिए यूज किए जा सकते हैं। इसमें चाकू, भाले और तलवार भी शामिल हैं। इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी नहीं किया जा सकेगा।
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और किन-किन गतिविधियों पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, पुलिस अधिकारी और अपनी ड्यूटी के दौरान हथियार ले जाने वाले अधिकृत कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा लाठी लेकर चलने वाले बुजुर्ग और विकलांग व्यक्तियों को भी छूट दी गई है। इससे धार्मिक रीति-रिवाज़ों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर ने कहा, “कोई भी व्यक्ति या ग्रुप किसी भी सार्वजनिक जगह पर या अपने घर की छतों पर ईंट, पत्थर, मिट्टी, कांच की बोतलें, सोडा की बोतलें या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ इकट्ठा नहीं करेगा, जिससे मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, न ही वे दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगा।”
उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोल पंप या रिटेलर्स वाहनों के अलावा किसी और कंटेनर में पेट्रोल या डीजल नहीं बेचेंगे क्योंकि ऐसा होने से इस बात की संभावना है कि इस तरह के ईंधन का इस्तेमाल उपद्रवी तत्व हिंसक काम के लिए कर सकते हैं।
समय सीमा खत्म होते ही बंद करना होगा डीजे
बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस ने डीजे को लेकर भी नियम बनाया है। कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में निर्धारित समय सीमा से अधिक डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति के बोर्ड एग्जाम सेंटर्स के 200 मीटर एरिया और सेंटर में खड़े होने पर भी रोक रहेगी। इसमें परीक्षार्थी / अभ्यर्थी और परीक्षा ड्यूटी में शामिल अधिकारी/कर्मचारी शामिल नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों, निरीक्षकों और अन्य परीक्षा कर्मचारियों को मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ईयरबड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा किसी भी सरकारी दफ्तर के पास या एक किलोमीटर रेडियस एरिया में ड्रोन शूटिंग पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य स्थानों पर ड्रोन शूटिंग और वीडियोग्राफी के लिए पहले से इजाजत लेनी होगी।
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