Delhi Lok Adalat: दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन करने की तारीख के बारे में बता दिया है। दिल्ली के सात कोर्ट परिसर में 10 मई 2025 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पेंडिंग कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान और नोटिसों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट का टारगेट 180,000 चालानों का निपटारा करना है। इसमें हर एक बेंच 1,000 मामलों को संभालेगी।
लोक अदालत द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, साकेत और तीस हजारी कोर्ट परिसरों में आयोजित की जाएगी। केवल 31 जनवरी, 2025 तक जारी किए गए कंपाउंडेबल ट्रैफिक नोटिस और चालान का ही निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत के संदर्भ में वाहन मालिकों के लिए कुछ शर्तें और सीमाएं तय की गई हैं।
वाहन चालकों के लिए निर्धारित शर्तें
निजी वाहन मालिक अधिकतम सात नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं। इसमें पांच नोटिस और दो चालान शामिल हैं। कमर्शियल वाहन मालिक अधिकतम दो नोटिस या चालान का निपटान कर सकते हैं। वाहन मालिकों को अपने नोटिस और चालान की प्रिंटेड कॉपियां साथ लानी होंगी। ऐसा इस वजह से क्योंकि कोर्ट परिसर में कोई भी प्रिंटिंग की सुविधा मौजूद नहीं होगी। वाहन मालिकों को अपने तय किए गए टाइम स्लॉट पर चालान के प्रिंटआउट में दर्ज कोर्ट संख्या में मौजूद होना है।
दिल्ली की लोक अदालत का टोकन कैसे मिलेगा?
अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं और अपना चालान माफ करवाने के लिए लोक अदालत जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। सबसे पहले तो ईवनिंग कोर्ट पोर्टल पर जाएं। इस लिंक के खुल जाने के बाद आपको साइट पर अपनी कुछ अहम डिटेफ भरनी होगी। जैसे कि व्हीकल नंबर, Chassis नंबर या फिर इंजन नंबर। इसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
आपसे मांगी गई जानकारी को फिल करने के बाद में कैप्चा कोड डालें। इसके बाद आपके वाहन पर अगर कोई पेंडिंग नोटिस हुआ तो आपको नजर आने लगेगा। फिर अगले स्टेप में आपको राइट साइड में दिख रहे प्रिंट बटन पर क्लिक करें। प्रिंट के ऑप्शन पर दबाने के बाद इसके अंदर भी तीन विकल्प दिखाई देंगे। सबसे पहले विकल्प में तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आपको किस कोर्ट परिसर में जाना है और दूसरे विकल्प में कोर्ट का नंबर चुनने के लिए बोला जाएगा। फिर आखिर में आपसे सवाल किया जाएगा कि 10 मई को किस समय आप लोक अदालत जाना चाहेंगे।
