बिहार की गया जिला अदालत ने गत 6-7 मई की रात रोडरेज व आदित्य सचदेवा की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव के पिता और राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। हत्या का मुख्य आरोपी रॉकी यादव फिलहाल जेल में बंद है।
बिहार में सत्ताधारी पार्टी जद (एकी) से निलंबित मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को आदित्य हत्या मामले में गत आठ मई को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। बिंदी यादव के वकील सत्य नारायण सिंह और कैसर शरफुद्दीन की ओर से उनकी रिहाई के लिए यह दलील दिए जाने के बावजूद कि उनके मुवक्किल को धारा 302 और 34-बी के तहत जेल नहीं भेजा गया है, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सोम सागर ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
जिला अभियोजन पदाधिकारी त्रिलोकीनाथ मिश्र ने बिंदी यादव को जमानत दिए जाने का विरोध किया। गत 6-7 मई की रात में गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन के पास वाहन ओवरटेक करने को लेकर हुए विवाद में मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव ने 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य सचदेवा (19) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आदित्य सचदेवा हत्या मामले के मुख्य आरोपी रॉकी यादव को गत 10 मई को उसके पिता बिंदी यादव के बोधगया थाने के मस्तपुरा गांव स्थित मिक्सर प्लांट से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पास से इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया ब्रेटा कंपनी की पिस्टल भी बरामद हुई थी।
इससे पहले आठ मई को मनोरमा देवी के पति व राजद के बाहुबली नेता बिंदी यादव और उनके सरकारी अंगरक्षक राजेश कुमार को गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। इस मामले के एक अन्य आरोपी और रॉकी के सहयोगी टेनी यादव ने गत 16 मई को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसी बीच रॉकी की मां मनोरमा देवी की जमानत याचिका, जिसे गत 19 मई को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, के मामले की मंगलवार को सुनवाई करते हुए गया जिला व सत्र न्यायाधीश सजल मंडलवार ने निचली अदालत की कार्य सूची और केस डायरी प्रस्तुत किए जाने का निर्देश दिया।
बिहार विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी के वकील सत्य नारायण सिंह और कैसर शरफुद्दीन ने उन्हें जमानत पर छोडेÞ जाने का आग्रह यह दलील देते हुए किया कि वह शराब नहीं पीती हैं और न ही पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी के दौरान उन्हें शराब पीते हुए पकड़ा था। रॉकी की तलाश के दौरान गत 9-10 मई की रात में पुलिस ने मनोरमा देवी के घर से शराब की छह बोतलें बरामद की थीं, जिसके बाद वह फरार हो गई थीं। इसके बाद उन्होंने 17 मई को गया जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था।

