गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दीमा हसाओ जिले में खदानों के आबंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दायर एक जनहित याचिका पर असम सरकार, सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय और दूसरे संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी वाईपाई और न्यायमूर्ति एमआर पाठक ने सरकार को इस समय जारी जांच और जांच दल को बाधित नहीं करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के आदेश की गुरुवार को मुहैया कराई गई नोटिस की एक प्रमाणित प्रति के मुताबिक सरकार को 18 फरवरी से पहले स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक, जिला वन अधिकारी और दीमा हसाओ जिले के पुलिस अधीक्षक, हाफलौंग पुलिस थाना प्रभारी और चार दूसरे लोगों को भी नोटिस दिए हैं। जितुल डेका नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की दायर याचिका में पत्थर खदान घोटाले में काफी प्रभावशाली लोगों के शामिल होने का आरोप लगाया गया है। देका का कहना है कि उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद (एनसीएचएसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्यों की मर्जी और पसंद के मुताबिक बिना किसी निविदा, विज्ञापन या नीलामी के खदानों का आबंटन किया गया।