Ganesh Chaturthi: बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने गणेश चतुर्थी को लेकर 31 अगस्त को बेंगलुरु में मीट बेचने और जानवर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीएमपी सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में मीट बेचने और जानवरों की कटाई पर प्रतिबंध रहेगा।
गणेश चतुर्थी के मद्देनजर नगर निकाय ने प्रतिबंध लगाने को लेकर एक परिपत्र जारी किया है। कन्नड़ भाषा में लिखे गए इस परिपत्र में कहा गया कि “गणेश चतुर्थी” दिवस के अवसर पर जानवरों को काटना और मांस की बिक्री करना निषेध है। संयुक्त निदेशक (पशुपालन) ने बताया कि 31 अगस्त को “गणेश चतुर्थी” के अवसर पर बृहत बेंगलुरु महानगर निगम के अंतर्गत स्टालों पर मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
बता दें कि इसस पहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर स्टोलों पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस महीने की शुरुआत में, नगर निकाय ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मांस की बिक्री और जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगाने का एक परिपत्र जारी किया था।
इस बीच, बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह को लेकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी। उधर, मुस्लिम निकाय की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई यू.यू. ललित की बेंच के सामने मामले का उल्लेख और तत्काल सुनवाई की मांग की है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अनावश्यक धार्मिक तनाव पैदा किया जा रहा है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और मंगलवार को इसकी सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार त्योहार को धरातल पर अनुमति देने का निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के 25 अगस्त के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया था।