प्रयागराज की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 14 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। उन पर प्रयागराज के फूलपुर इलाके में चुनावी सभा में गोली चलाने का आरोप था। 2009 के इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विजय मिश्रा के गनर संजय मौर्य पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उस समय मिश्रा भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक थे।
चुनावी सभा में गोली चलाने की इस घटना में एक शख्स भी घायल हो गया था, जिसके बाद फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि विजय मिश्रा के गनर की कार्बाइन से गोली चलाई गई थी। हालांकि, आगे की जांच में सामने आया कि यह कार्बाइन विजय मिश्रा के पास से बरामद की गई, जो सरकार की तरफ से मिश्रा के गनर को प्रदान की गई थी। शस्त्र अधिनियम के तहत यह एक आपराधिक अपराध है।
बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की सुनवाई और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की जांच के बाद एमपी /एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने विजय मिश्रा को सजा के लिए उत्तरदायी ठहराया। मिश्रा को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत अधिकतम पांच साल की सजा सुनाई गई। उनके गनर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण) के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। विजय मिश्रा इस समय आगरा जेल में बंद हैं। वह और भी कई अन्य मामलों में आरोपित हैं, जिनमें एक दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।
छेड़छाड़, हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व सपा विधायक पर प्राथमिकी दर्ज
उत्तर प्रदेश में एटा जिले के मलावन थानाक्षेत्र में पुलिस ने कथित तौर पर एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश, जमीन पर अवैध कब्जा और उसकी पत्नी से छेड़छाड़ के मामले में एक वर्ष बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेन्द्र सिंह यादव एवं चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार आसपुर गांव में एक साल पहले घटी छेड़छाड़, मारपीट, जान से मारने की कोशिश, जमीन पर अवैध कब्जा की घटना का हवाला देते हुए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार रात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
